Friday, May 04, 2012

सहायता प्राप्त स्कूलों में स्पेशल एजुकेटर रखने का आदेश


सहायता प्राप्त स्कूलों में स्पेशल एजुकेटर रखने का आदेश
नई दिल्ली, जासं: दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश एके सिकरी और न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलॉ की खंडपीठ ने वकील अशोक अग्रवाल की याचिक पर सरकार को निर्देश दिया कि वह सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में भी स्पेशल एजुकेटर रखने के लिए अपनी ओर से अनुमति पत्र जारी करे। वहीं, कोर्ट ने पब्लिक स्कूलों को जमकर फटकार लगाते हुए कहा कि उनकी भी यह जिम्मेदारी है वह अपने यहां स्पेशल एजुकेटर की नियुक्त करें। इसके लिए सरकारी तौर पर उन्हें कोई सहायता नहीं मिलेगी। हाईकोर्ट ने कुछ समय पहले दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया था कि स्कूलों में मानसिक तौर पर विक्षिप्त बच्चों के लिए सरकारी, एमसीडी, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और पब्लिक स्कूलों में स्पेशल एजुकेटर रखे जाएं। दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों और एमसीडी के करीब तीन हजार स्कूलों में स्पेशल एजुकेटर रखने के लिए विज्ञापन जारी किया जबकि सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए दिशा-निर्देश जारी नहीं किया।

Source: Dainik Jagran

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