Wednesday, February 22, 2012

पांच लाख तक की आय पर जरूरी नहीं रिटर्न भरना


पांच लाख तक की आय पर जरूरी नहीं रिटर्न भरना 
ञ्चवित्त मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना

एजेंसीत्ननई दिल्ली

अब एक साल में पांच लाख रुपए तक की आय वालों को अलग से आयकर रिटर्न भरने की जरूरत नहीं होगी। मंगलवार को इस आशय की अधिसूचना वित्त मंत्रालय ने जारी कर दी। यह नियम कराधान वर्ष 2012-13 से लागू होगा। इससे उन 85 लाख से ज्यादा लोगों को लाभ होगा जिनकी आय केवल वेतन अथवा वेतन और बैंक में जमा राशि से प्रतिवर्ष 10 हजार या उससे कम ब्याज से होती है। तथा वह एक साल में कुल मिला कर पांच लाख रुपए से ज्यादा नहीं होती।

अलग से आयकर रिटर्न भरने की छूट तभी मिलेगी जब नियोक्ता द्वारा दिया गया कर कटौती वाला फॉर्म 16 होगा। हां, आयकर रिफंड लेना हो तो अलग से भी रिटर्न भरना पड़ेगा। इस अधिसूचना के जारी होने से पहले तक आयकर कानून 1961 के तहत सभी वेतनभोगियों को अलग से भी आयकर रिटर्न भरना पड़ता था। सूत्रों के अनुसार यह माना गया कि जिनकी आय वेतन के अलावा कहीं और से नहीं है उन्हें एक ही जानकारी दो अलग अलग रिटर्न में भरनी पड़ती थी।





अभी आयकर स्लैब के अनुसार 1.80 से 5 लाख रुपए तक की आय पर 10 प्रतिशत, 5 से 8 लाख तक की आय पर 20 प्रतिशत तथा 8 लाख से अधिक आय वालों को 30 प्रतिशत आयकर जमा करवाना होता है।

संसदीय पैनल द्वारा जिस प्रस्ताव पर अभी विचार चल रहा है उसमें आयकर छूट की सीमा 1.80 लाख से बढ़ा कर 2 लाख रुपए किए जाने का प्रावधान है।

Source: Dainik Bhaskar

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