सरकारी स्कूलों में सीटेट जरूरी
नई दिल्लीत्न मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार कानून के तहत देशभर में शिक्षकों के लिए शुरू किया गया पात्रता सेंट्रल टेस्ट टीचर एलिजबिलिटी टेस्ट (सीटेट) अब राजधानी के सरकारी स्कूलों में अनिवार्य कर दिया गया है। शिक्षा निदेशक अमित सिंगला की ओर से तमाम सरकारी स्कूलों को आदेश जारी कर कहा गया है कि वे अपने यहां होने वाली पहली से आठवीं तक के शिक्षकों की नियुक्तियों में सीटेट योग्यता प्राप्त शिक्षकों को ही मौका दें। आदेश के तहत सरकार की ओर से बीती 7 अक्टूबर 2011 से ही मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार कानून के तहत शिक्षकों की नियुक्ति में सीटेट योग्यता को अनिवार्य किया जा चुका है। इसके बाद स्कूल इसे लागू करने के लिए बाध्य हैं। निदेशालय की ओर से स्कूलों को कहा गया है कि वे इस अनिवार्यता को गंभीरता से लें और ऐसे किसी भी ऐसे शिक्षक की नियुक्ति न करें जो सीटेट परीक्षा पास न हो। इसके साथ ही, शिक्षा निदेशक ने साफ किया है कि नियमों का पालन न करने पर आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी।
Source: Dainik Bhaskar
नई दिल्लीत्न मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार कानून के तहत देशभर में शिक्षकों के लिए शुरू किया गया पात्रता सेंट्रल टेस्ट टीचर एलिजबिलिटी टेस्ट (सीटेट) अब राजधानी के सरकारी स्कूलों में अनिवार्य कर दिया गया है। शिक्षा निदेशक अमित सिंगला की ओर से तमाम सरकारी स्कूलों को आदेश जारी कर कहा गया है कि वे अपने यहां होने वाली पहली से आठवीं तक के शिक्षकों की नियुक्तियों में सीटेट योग्यता प्राप्त शिक्षकों को ही मौका दें। आदेश के तहत सरकार की ओर से बीती 7 अक्टूबर 2011 से ही मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार कानून के तहत शिक्षकों की नियुक्ति में सीटेट योग्यता को अनिवार्य किया जा चुका है। इसके बाद स्कूल इसे लागू करने के लिए बाध्य हैं। निदेशालय की ओर से स्कूलों को कहा गया है कि वे इस अनिवार्यता को गंभीरता से लें और ऐसे किसी भी ऐसे शिक्षक की नियुक्ति न करें जो सीटेट परीक्षा पास न हो। इसके साथ ही, शिक्षा निदेशक ने साफ किया है कि नियमों का पालन न करने पर आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी।
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