Thursday, March 15, 2012

शिक्षा निदेशालय से पूछा, क्यों न चले अवमानना का मुकदमा


शिक्षा निदेशालय से पूछा, क्यों न चले अवमानना का मुकदमा
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता : राजधानी के 19 राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालयों की छठी कक्षा में दाखिला प्रक्रिया संपन्न न होने पर हाईकोर्ट सख्त ऐतराज जताया है। कोर्ट ने शिक्षा निदेशालय से पूछा है कि क्यों न उस पर कोर्ट की अवमानना का मामला चलाया जाए। न्यायमूर्ति विपिन सांघी ने वकील अशोक अग्रवाल द्वारा दाखिल अवमानना की याचिका पर सुनवाई करते हुए शिक्षा निदेशालय को नोटिस जारी किया है और 27 मार्च को अपना जवाब देने को कहा है। दरअसल हाईकोर्ट ने बीते साल 14 दिसंबर को शिक्षा निदेशालय को आदेश दिया था कि वह राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय में छठी कक्षा में 1400 बच्चों का दाखिला जल्द पूरा करवाए और इसकी सूचना कोर्ट को दे। कोर्ट ने यह भी कहा था कि चूंकि यह सत्र काफी आगे निकल चुका है, लिहाजा अन्य सरकारी स्कूलों में छठी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को ही प्रतिभा विद्यालयों में स्थानांतरित कर दिया जाए। अगर बच्चे ज्यादा हो जाएं तो इसके लिए ड्रा कराया जाए। शिक्षा के अधिकार कानून के कारण बीते साल राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय में छठी कक्षा में सरकार दाखिला नहीं ले सकी थी, क्योंकि प्रतिभा विद्यालय में दाखिला लिखित परीक्षा के आधार पर होता है और शिक्षा के अधिकार कानून में पहली से आठवीं तक में दाखिला के लिए लिखित परीक्षा की मनाही है। प्रतिभा विद्यालय में दाखिले का एंट्री प्वाइंट कक्षा छह ही है, जिसमें कुल 1400 सीटें हैं। सरकार ने जब दाखिले के लिए लिखित परीक्षा का शेड्यूल निकाला तो वकील अशोक अग्रवाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी थी। जिस पर कोर्ट ने रोक लगा दी थी और फिर 14 दिसंबर को कोर्ट ने दाखिले का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि चूंकि सत्र समाप्त होने में कुछ माह शेष रह गए हैं, लिहाजा नए सिरे से दाखिला नहीं हो सकते हैं। फिलहाल सरकारी स्कूलों के ही कक्षा छह के बच्चों को इसमें स्थानांतरित कर दिया जाए।

Source: Dainik Jagran

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