शिक्षक के लिए सीटीईटी पास होना अनिवार्य
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता : अब राजधानी के सरकारी स्कूलों की तरह ही सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में भी उन्हीं लोगों को शिक्षक नियुक्त किया जाएगा, जो सेंट्रल टीचर एलिजबिलिटी टेस्ट (सीटीईटी) पास कर चुके हों। केवल बीएड पास करने वाले अब सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षक नहीं बन सकेंगे। इस बाबत शिक्षा निदेशक अमित सिंगला ने आदेश जारी कर दिया है। राजधानी के सभी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के मैनेजमेंट को आदेश की प्रति भेज दी गई है। बता दें कि राजधानी में दो तरह के सरकारी स्कूल हैं। एक वह जो सीधे दिल्ली सरकार द्वारा नियंत्रित हैं और सरकार ही उसका भुगतान करती है। दूसरा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल, जिसमें 95 फीसदी फंड सरकार देती है और पांच फीसदी पैसा मैनेजमेंट अपनी ओर से लगाता है। इन स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए मैनेजमेंट पूरी तरह स्वतंत्र होता है। दिल्ली में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों की संख्या 219 है। अब ये स्कूल भी सरकारी स्कूलों की तरह ही सीटीईटी परीक्षा पास करने वालों को ही शिक्षक नियुक्त करेंगे। शिक्षा निदेशक ने अपने आदेश में कहा है कि सीबीएसई द्वारा संचालित शिक्षक दक्षता परीक्षा सीटीईटी उत्तीर्ण लोगों को ही सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के मैनेजमेंट अपने यहां नियुक्त करें। ऐसा न करने पर कड़ी कार्रवाई जाएगी।
Source: Dainik Jagran
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